Betul News :बैतूल कोर्ट का बड़ा फैसला,छूरा लेकर घूम रहे युवक को 1 साल का हुआ जेल

Betul News :छूरा लेकर घूम रहे एक युवक को मुलताई की अदालत ने एक साल के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई। दस महीने पहले यह युवक गांव में लोगों को डराते धमकाते मिला।
आरोपी भोजराज सोनारे (40) के खिलाफ थाना साईंखेड़ा में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने आयुध अधिनियम की धारा 25 में उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
सहायक लोक अभियोजक धर्मेश शर्मा ने बताया कि 21 मई 2021 थाना साईंखेड़ा के प्रधान आरक्षक दिनेश बर्डे को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जामगांव में श्रीराम मंदिर के पास हाथ में छुरा लिए लोगों को डरा धमका रहा है।
सूचना पर वे सिपाही दिनेश कुडोपा के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि एक व्यक्ति लोगों को डरा धमका रहा था। उसे वहां उपस्थित गवाह गुलसोबाई और सुभाष एवं कृष्ण राव हमराह स्टॉप सिपाही दिनेश की मदद से घेरा करके पकड़ा।
उससे छूरा के संबंध में कागज पूछे गए। उसने कोई कागज न होना बताया। उसने अपना नाम भोजराज उर्फ भोजू बताया। उसके बाद उसने शासन द्वारा जारी अधिसूचना के उल्लंघन के कारण अपराध होना पाए जाने से आरोपी के कब्जे से मौके पर ही छूरा जब्त किया। उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। उसके केस दर्ज कर लिया है।